नैनीताल। हाईकोर्ट ने जिला दुग्ध संघ अल्मोड़ा को दोबारा भंग करने के डेयरी विकास विभाग के निदेशक संजय सिंह के 13 जुलाई 2023 के आदेश पर दोबारा रोक लगा दी है। कोर्ट ने डेयरी विकास संघ, दुग्ध संघ अल्मोड़ा को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते के भीतर जबाव दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। जिला दुग्ध संघ अल्मोड़ा की अध्यक्ष नीमा देवी ने निदेशक डेयरी विकास विभाग संजय सिंह के 13 जुलाई के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस आदेश में निदेशक डेयरी विकास ने दुग्ध संघ अल्मोड़ा के कुछ सदस्यों को अयोग्य घोषित कर बोर्ड को भंग कर दिया था। जबकि दुग्ध संघ की अध्यक्ष नीमा देवी ने बोर्ड भंग करने की कार्रवाई को सोसायटी एक्ट की उपविधियों व नियमों के खिलाफ बताया। जिसके बाद हाईकोर्ट ने निदेशक डेयरी विकास विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे पूर्व 31 जनवरी 2023 को भ्रष्टाचार की शिकायत पर डेयरी विकास विभाग के रजिस्ट्रार ने जिला दुग्ध संघ अल्मोड़ा को भंग कर दिया था। इस आदेश को दुग्ध संघ अल्मोड़ा की बोर्ड ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में दुग्ध संघ बोर्ड की सामान्य निकाय की बैठक कराने के निर्देश देते हुए उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे।
अल्मोड़ा दुग्घ संघ को भंग करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
ByNeha Joshi
Jul 27, 2023 #almora news, #almora news in hindi, #almora samachar, #Almora update, #Latest Uttarakhand news, #the best uttarakhand news website, #uttarakhand culture, #uttarakhand hindi news website, #uttarakhand music, #uttarakhand news, #uttarakhand news in hindi, #uttarakhand tradition, #उत्तराखंड न्यूज़, #उत्तराखंड समाचार
