अल्मोड़ा। जनपद में दवाओं की गुणवत्ता और विक्रय व्यवस्था की निगरानी के तहत औषधि निरीक्षक पूजा जोशी ने रानीखेत और मजखाली क्षेत्र के विभिन्न मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उससे संबंधित नियमों के अनुपालन की जांच की गई।

जांच में मिली अनियमितताओं के आधार पर मजखाली स्थित एक मेडिकल स्टोर का क्रय-विक्रय तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। इसके अलावा अन्य कुछ मेडिकल प्रतिष्ठानों से सात दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

औषधि निरीक्षक ने रानीखेत स्थित गोविंद सिंह मेहरा राजकीय चिकित्सालय के औषधि भंडारण केंद्र का भी निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन को दवाओं के सुरक्षित एवं नियमानुसार भंडारण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इनमें निर्धारित तापमान पर दवाओं का संरक्षण, एक्सपायर्ड एवं निकट एक्सपायरी दवाओं को अलग रखना, स्टॉक रजिस्टर का नियमित संधारण तथा विशेष श्रेणी की दवाओं का नियमानुसार अभिलेख रखने के निर्देश शामिल रहे।

निरीक्षण के दौरान चार औषधि नमूने भी संग्रहित किए गए, जिन्हें परीक्षण एवं विश्लेषण के लिए औषधि विश्लेषणशाला भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

औषधि विभाग ने कहा है कि जनपद में दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के निरीक्षण आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे।

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