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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास

देहरादून(आरएनएस)।  न्यायालय ने नवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। विशेष न्यायाधीश पोक्सो अर्चना सागर की कोर्ट ने शुक्रवार को मामले में सुनवाई की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि मामला फरवरी 2022 का है। बसंत विहार थाने में एक व्यक्ति ने तहरीर दी थी कि 06 फरवरी 2022 को उनकी नाबालिग पुत्री के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया था। आरोप था कि युवक करीब 04 महीने से किशोरी को डरा धमकाकर दुष्कर्म कर रहा था। इसके बाद किशोरी गर्भवती हो गई। पुलिस ने मामले में दो अप्रैल 2022 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में किशोरी ने बताया कि आरोपी का उसके मामा के बेटे के साथ घर पर आना जाना था। जब उनके माता-पिता घर पर नहीं होते थे, तो युवक जबरन उनके घर में घुस जाता और उसके साथ दुष्कर्म करता। बाद में तबियत खराब होने पर उसने आपबीती परिजनों को सुनाई। जांच में किशोरी गर्भवती निकली। कोर्ट ने तमाम गवाओं और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी रामसरित को दोषी करार दिया।