नैनीताल। हाइकोर्ट ने शुक्रवार को अल्मोड़ा मासी में लगे स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वह बुधवार जवाब दे कि स्टोन क्रशर नदी से कितनी दूरी पर लगा है। इसका शपथपत्र न्यायालय में प्रस्तुत करें। बता दें कि पिछली तिथि को कोर्ट ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हुई। शैलजा शाह की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। कहा है कि मासी अल्मोड़ा में रामगंगा नदी के किनारे रामगंगा स्टोन क्रशर मानकों के विपरीत लगाया गया है। स्टोन क्रेशर रामगंगा नदी से मात्र 60 से 70 मीटर की दूरी पर स्थापित किया गया है। जो कि पीसीबी के नियमों के विपरीत है। पिछली तिथि को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) की ओर से इस मामले में जवाब पेश किया गया था लेकिन कोर्ट इससे संतुष्ट नजर नहीं आयी।

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